Monday, April 27, 2020

विवाह समारोह के संबंध में दिशा निर्देश जारी -


भिंड
    लॉक डाउन की अवधि में भारत सरकार गृह मंत्रालय के आर्देशानुसार विवाह समारोह आयोजन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह ने भिण्ड जिले में लॉक डाउन की अवधि में आगामी दिनांको में सर्व धर्मो के द्वारा आयोजित विवाह समारोह को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  छोटेसिंह ने बताया कि विवाह समारोह आयोजनकर्ता अपने अपने घरो पर वर एवं वधु पक्ष के चार-चार व्यक्ति, पंडित/काजी सहित आदि की उपस्थिति में विवाह कर सकते है। जिला भिण्ड अन्तर्गत आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना आयोजनकर्ता द्वारा क्षेत्रीय/संबंधित थाने को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधु पक्ष की जानकारी मय स्थायी पते व मोबाईल नंबर सहित संलग्न निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। सुलभ संदर्भ हेतु निर्धारित प्राप्त संलग्न है। संबंधित थाने को सूचित किए बिना विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलो पर विवाह एवं सामूहिक विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह में सोशल डिस्टेसिंग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
    यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमो, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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