शिवपुरी, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव एवं आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिले में लाॅकडाउन अवधि के दौरान एयरकंडीशनर, पंखा तथा कूलर आदि के विक्रेता दुकानदार उक्त सामान की बिक्री हेतु अपनी दुकान दोपहर 12 बजे से शाम 04 बजे तक ही खोल सकेंगे तथा उक्त सामान की होम डिलेवरी निर्धारित समय में ही की जाएगी। ब्रेड-बेकरी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 04 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज क्रेशरों के संचालन की अनुमति भी दी गयी है। दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली दुकानों तथा प्रीपेड मोबाईल के लिए रीचार्ज सुविधाओं का संचालन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा। दुकान खोलने के लिए दुकान संचालक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पास जारी किए जायेंगे।
कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों को प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार अथवा प्रबंधक 05 से अधिक संख्या में व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा। सभी संस्थाओं अथवा कार्यक्षेत्रों को सैनेटाइज करते हुए स्थान को स्वच्छ रखेंगे।
Monday, April 27, 2020
एयरकंडीशनर, पंखा तथा कूलर बिक्री की दुकानें दोपहर 12 बजे से 04 बजे तक खुलेंगी
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