धौलपुर । जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण हेतु जारी गाईडलाईन के अनुरूप मोडिफाईड लॉकडाउन अवधि में संचालित गैर अनुमत उद्योग, मानक संचालन एवं अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों, सामाजिक दूरी अपनाने हेतु कृष्ण अवतार शर्मा महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र के नेतृत्व में दल गठित कर औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण करवाया गया जिसमें मोडिफाईड लॉकडाउन अवधि में संचालित 03 ईंट भट्टों मै0 बी0एम0 ब्रिक्स उद्योग कुम्हेरी, मै0 बी0के0 ब्रिक्स फील्ड कुम्हेरी सैपऊ, मै0 जय भवानी ब्रिक्स फील्ड सैपऊ रोड कुम्हेरी धौलपुर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुरूप सामाजिक दूरी, मानक संचालन प्रक्रिया एवं अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों को नही अपनाने के कारण नोटिस जारी कर 03 दिवस में जबाव प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया तथा सम्बंधितों द्वारा जबाव नहीं दिये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जांच दल में जिला उधोग केन्द्र धौलपुर के उधोग प्रसार अधिकारी उमेश चन्द शर्मा, श्रम विभाग से प्रबंधक आशीष वर्मा आदि शामिल रहें।
Monday, April 27, 2020
03 ईट भट्टों के खिलाफ की गई कार्यवाही
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