धौलपुर, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1957 की धारा 2 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश दिये है कि जिले की सीमा में स्थित समस्त दुकाने एवं व्यावसायिक संस्थान केवल दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि दोपहर 12 बजे से पूर्व एवं शाम 6 बजे के बाद जिले की सीमा में स्थित समस्त दुकाने एवं व्यावसायिक संस्थान के खुले रखने पर 31 मार्च तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा साथ ही दुकानों एवं व्यावसायिक संस्थानों पर संचालन अवधि में अन्दर, बाहर एवं खड़े बैठे व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक नही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मेडीकल स्टोर पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा लेकिन मेडीकल स्टोर पर भी अन्दर, बाहर एवं खड़े, बैठे व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक नही होगी। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर सम्बंधित के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
Saturday, March 21, 2020
समस्त दुकाने एवं व्यावसायिक संस्थान केवल दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे - डीएम
कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को तत्काल दी जाएगी पांच लाख की सहायता -शिवराज सिंह चौहान भोपाल /मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह च...
-
कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को तत्काल दी जाएगी पांच लाख की सहायता -शिवराज सिंह चौहान भोपाल /मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह च...
-
पोरसा //आज खेल दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र मुरैना के जिला युवा समन्वयक श्री राकेश सिंह तोमर के निर्देशानुसार फिट इंडि fcया कार्यक्रम ...
-
जोधपुर ग्रामीण अंचल में शनिवार को लोहावट, ओसियां, फलोदी,बावडी सहित क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी ने ग्रामीणों को परेशान किया! कहीं पर हल्की बू...