Saturday, March 21, 2020

सभी संस्थान अपने अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता एवं कोरोना वायरस से बचाव के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें - डीएम


धौलपुर,  जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों, नियोजक संगठनो के प्रतिनिधियो तथा सार्वजनिक उपक्रमो के प्रतिष्ठानों के नियोजकों के साथ वार्ता कर संस्थानों, कारखानों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु वांछित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करंे। 
उन्होने बताया कि जिले में कोविड 19 के संक्रमण की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। उन्होने जिले के समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों से अपील की है कि जनहित में जारी निर्देशों के पालनार्थ आप अपने संस्थान के श्रमिकों व कर्मचारियों को प्रथम चरण में 31 मार्च तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा एवं सवैतानिक अवकाश प्रदान कर राज्य सरकार के इस कदम में सहयोगी एवं सहभागी बनें। उन्होने बताया कि सभी संस्थान अपने अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता एवं कोरोना वायरस से बचाव के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें। यदि कोई श्रमिक या कर्मचारी संक्रमित पाया जाये तो उसके आस पड़ौस के लोग उससे नही मिले ताकि वे संक्रमण से बचे रहें साथ ही संक्रमित व्यक्ति का उपचार सुनिश्चित किया जाये। एसडीआरएफ के माध्यम से आईसोलेशन फेसीलिटी, लैब तथा अन्य सुविधायें विकसित की जा रही है उनका पूरा उपयोग किया जाये। कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाईजरी का ध्यान रखा जाये और इस संबंध में अपने श्रमिकों व कर्मचारियों को भी समय समय पर सूचित किया जाये। 


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