Sunday, March 22, 2020

नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के बचाव के दृष्टिगत रखते हुये जिले में धारा 144 जारी


मुरैना 22 मार्च 2020/नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचने के लिये सामूहिकता कम करने, सार्वजनिक समारोह जुलूस, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि पर प्रतिवन्ध लगाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। मुरैना जिले में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है। चूंकि आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुये तथा जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। 
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर आगामी त्यौहार विभिन्न धर्म के धार्मिक एवं सामाजिक जुलूस में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुये कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के आधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह प्रतिबन्धित आदेश प्रसारित करता हूं कि प्रतिबंधित क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि जिनमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना रहती है को अन्य आदेश तक प्रतिबंधित किये जाते है। प्रतिबंधित क्षेत्र में आगामी पर्व गुड़ी पड़वाध्चौती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि अन्य त्यौहारों में जुलूस, चल समारोह आदि जिसमें अधिक संख्या में आमजन एकत्रित होंगे। वर्तमान परिवेश में नोवेल कोरोना वायरस ( ब्व्टप्क्.19) बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान-माल को हानि पहुंचा सकते हैं, अतः इस प्रकार की समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।  
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों जैसे पर्यटन स्थल इत्यादि में अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, सम्प्रदाय, समूह आदि संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर जुलूस, मौन जुलूस, रैली आम सभा, सामहिक सम्मेलन इत्यादि जिसमें अधिक संख्या में आमजन के एकत्रित होने की संभावना रहती है का आयोजन नही कर सकेगा, प्रतिबंधित क्षेत्र के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशालाओं के मालिकोंध्प्रबंधकों को उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तिध्मुसाफिरों के सवंध में सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य होगी, प्रतिबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलो जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, बाग-बगीचे, ताल-तलैया, पर्यटन स्थल इत्यादि में अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर प्रतिबंधित रहेगा। म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार सार्वजनिक पुस्तकालयो, बाटरवार्क, जिम, तथा स्वीमिंग पूल्स 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे तथा 20 से अधिक लोगो की सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। 
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यह आदेश जारी होने के पूर्व समय-समय पर कार्यपालिक दण्डाधिकारियों द्वारा उक्तानुसार प्रतिबंधित आयोजनों के संबंध में प्रदाय की गई अनुमतियां एतद् द्वारा निरस्त की जाती है। विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवश्यकता होने पर पूर्णरूपेण संतुष्टि उपरान्त आयोजन की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। 


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